महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून कार्यक्रम (MGNREGA)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 द्वारा 2 फरवरी, 2006 को इस कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से की गई।
2 अक्तूबर, 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया।
प्रमुख प्रावधान
यह कानून प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं, 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी प्रदान करता है।
इसके लाभार्थियों में कम-से-कम 33 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।
सूखा प्रभावित जिलों में रोज़गार दिवसों की संख्या 150 हो सकती है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
यह अधिनियम देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। जो कि 10 सितंबर, 2013 से प्रभावी है।
प्रमुख प्रावधान
इसके अंतर्गत पात्र व्यक्ति को ₹1/2/3 की सहायिकी दर पर 5 किग्रा. मोटा अनाज/गेहूँ/चावल प्रदान किया जाता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है।
गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की परिवार की महिला मुखिया अन्यथा परिवार के वरिष्ठ सदस्य के नाम पर राशनकार्ड जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।
अंत्योदय अन्न योजना को इसमें समाहित कर लिया गया है और इस योजना के पात्र परिवारों को 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
18-70 वर्षों तक के व्यक्ति के लिये।
₹ 12 वार्षिक प्रीमियम दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमित राशि (मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता – ₹2 लाख, आंशिक अपंगता – ₹1 लाख) का भुगतान।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
18-50 वर्षों तक के व्यक्ति के लिये
₹330 वार्षिक प्रीमियम
₹2 लाख का जीवन बीमा
अटल पेंशन योजना
18-40 वर्षों की आयु तक के लोग शामिल हो सकते हैं।
60 वर्षों की उम्र तक मासिक प्रीमियम जमा करना होगा।
60 वर्षों की उम्र के पश्चात् ₹1000 से ₹ 5000 तक पेंशन (प्रीमियम के अनुसार) मिलेगी।
नए नियम के अनुसार अंशदाता मासिक, तिमाही अथवा छमाही आधार पर योगदान दे सकते हैं।.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना
देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु, 15 अगस्त, 2014 को घोषणा तथा 28 अगस्त, 2014 से प्रारंभ।
सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMJDY को ओपन-एंडेड योजना में बदलकर जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही इस योजना में कुछ बदलाव भी किये गए हैं
इस योजना अंतर्गत खोले गए बैंक खातों की ओवरड्राफ्ट की सीमा को ₹5000 से बढ़ाकर दोगुना अर्थात् ₹ 10000 कर दिया गया है।
नए रुपे (RuPay) कार्डधारकों (28 अगस्त, 2018 के बाद योजना के अंतर्गत खोले गए खातों) के लिये दुर्घटना बीमा कवर को ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य
प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर, 2017 को इसे लॉन्च किया गया।
इसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी सभी इच्छित परिवारों के विद्युतीकरण को सुनिश्चित करना है।
मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिये लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 द्वारा किये जाने का प्रावधान है।
सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को वर्ष 2018 के अंत तक चिह्नित परिवारों के विद्युतीकरण को पूरा करना है।
इसी योजना में सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के सौर विद्युतीकरण की व्यवस्था की गई है।