संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारत के संविधान का भी एक दर्शन है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ में निहित है।
- यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की ‘प्रस्तावना’ (Preamble) का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के ‘दर्शन’ को मूर्त रूप प्रदान किया।
- उद्देशिका (प्रस्तावना) को ‘संविधान की आत्मा’ भी कहा जाता है।
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संविधान की उद्देशिका
- उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार किया,
- जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को उद्देश्य-प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था।
प्रस्तावना (उद्देशिका ) |
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- उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, परंतु संविधानों के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभव नहीं है, अर्थात् स्वतंत्र रूप से प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है।
- भारतीय संविधान, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था,
- जबकि 26 जनवरी, 1950 से पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ था।
- संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) में की गई घोषणा
- तथा 26 जनवरी, 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण लिया गया।
- संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया।
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- संविधान की निर्माण प्रक्रिया में श्री बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया
- तथा विश्व के लगभग 60 महत्त्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई थी।
- संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था।
- संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर, 1948 तक,
- द्वितीय वाचन 15 नवंबर, 1948 से 17 अक्तूबर, 1949 तक
- तथा तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला।
- संविधान सभा प्रतीक (मुहर) – हाथी
- एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था।
- संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
- भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है।
- भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
- संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे।
- संविधान के पृष्ठों (हिंदी संस्करण) को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया।
- संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियाँ हैं।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में अधिकतर न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है।
- अतः उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन ‘आधारभूत संरचना के सिद्धांत’ के अधीन होगा।
- प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिये किया जा सकता है।
- उद्देशिका में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन कर तीन नए शब्द ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जोड़े गए।
- 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मवर्ष के रूप में मनाया गया था।
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संविधान सभा द्वारा स्वीकृति
22 जुलाई, 1947 | राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) |
24 जनवरी, 1950 | राष्ट्रीय गान (जन गण मन) |
24 जनवरी, 1950 | राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम्) |