भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।
भाग | विषय | अनुच्छेद | |||||
भाग 1 | संघ और उसके क्षेत्र | (अनुच्छेद 1-4) | |||||
भाग 2 | नागरिकता | (अनुच्छेद 5-11) | |||||
भाग 3 | मूलभूत अधिकार | (अनुच्छेद 12 – 35) | |||||
भाग 4 | राज्य के नीति निदेशक तत्त्व | (अनुच्छेद 36 – 51) | |||||
भाग 4A | मूल कर्तव्य | (अनुच्छेद 51A) | |||||
भाग 5 | संघ | (अनुच्छेद 52-151) | |||||
भाग 6 | राज्य | (अनुच्छेद 152 -237) | |||||
भाग 7 | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित | (अनु़चछेद 238) | |||||
भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | (अनुच्छेद 239-242) | |||||
भाग 9 | पंचायत | (अनुच्छेद 243- 243O) | |||||
भाग 9A | नगरपालिकाएँ | (अनुच्छेद 243P – 243ZG) | |||||
भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | (अनुच्छेद 244 – 244A) | |||||
भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध | (अनुच्छेद 245 – 263) | |||||
भाग 12 | वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद | (अनुच्छेद 264 -300A) | |||||
भाग 13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | (अनुच्छेद 301 – 307) | |||||
भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | (अनुच्छेद 308 -323) | |||||
भाग 14A | अधिकरण | (अनुच्छेद 323A – 323B) | |||||
भाग 15 | निर्वाचन | (अनुच्छेद 324 -329A) | |||||
भाग 16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध | (अनुच्छेद 330- 342) | |||||
भाग 17 | राजभाषा | (अनुच्छेद 343- 351) | |||||
भाग 18 | आपात उपबन्ध | (अनुच्छेद 352 – 360) | |||||
भाग 19 | प्रकीर्ण | (अनुच्छेद 361 -367) | |||||
भाग 20 | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद | |||||
भाग 21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध | (अनुच्छेद 369 – 392) | |||||
भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | (अनुच्छेद 393 – 395) | |||||