संघ राज्य क्षेत्र (Union Territory)

  • ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं, केंद्रशासित प्रदेश कहलाते हैं।
  • इनका प्रशासन राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से संचालित करता है।
  • प्रशासकों के पदनाम में एकरूपता नहीं है। वर्तमान में दिल्ली, अंडमान निकोबार तथा पुदुच्चेरी के प्रशासक को उपराज्यपाल तथा शेष सभी में प्रशासक कहा जाता है। वर्तमान में पुदुच्चेरी और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जिनके पास अपने विधानमंडल और अपनी सरकारें हैं।
  • संसद ने ’69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991′ के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 क क तथा 239 क ख शामिल करके इनमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किये। यह संशोधन 1 फरवरी, 1992 से लागू हुआ।
  • दिल्ली सरकार के मामले में मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत है।
  • मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा।
  • दिल्ली की स्थिति इस संबंध में राज्यों से अलग है, क्योंकि राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
  • सभी मंत्री राष्ट्रपति (उप-राज्यपाल नहीं) के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

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