भारत के उपराष्ट्रपति (Vice President of India) कौन है ? जानिए सबकुछ उपराष्ट्रपति के बारे में…

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद-63) :

  • संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।
  • भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है(अनुच्छेद-64 एवं अनुच्छेद-89)
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किन्तु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है

योग्यता:

कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, जब वह —

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर ‘चुका हो।
  3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो ।
  4. निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो ।
  • 20 प्रस्तावक
  • 20 अनुमोदक
  1. वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

 

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल [अनुच्छेद- 66 (1) ] :

  • उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।

 

नोट: संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचकगण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं ।

  • उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।

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उपराष्ट्रपति की पदावधि (अनुच्छेद –67) :

उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा; परन्तु

(a) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; [अनुच्छेद-67 (क)]

(b) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है; किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम-से-कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हों; [अनुच्छेद- 67 (]

(c) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। [अनुच्छेद-67 (ग)]

भारत के उपराष्ट्रपति

संख्या         नाम  कार्यकाल
1.  डॉ. एस. राधाकृष्णनसर्वपल्ली राधाकृष्णन

  • 1952 में भारत लौटने पर वे उपराष्ट्रपति चुने गए, और 11 मई, 1962 को, वे राजेंद्र प्रसाद के स्थान पर राष्ट्रपति चुने गए, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन ने पांच साल बाद राजनीति से संन्यास ले लिया।
1952-1962
2.  डॉ. जाकिर हुसैनडॉ. जाकिर हुसैन

  • डॉ हुसैन स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनका जन्म 8 फरवरी, 1897 को हैदराबाद आंध्रप्रदेश के सुम्भ्रांत परिवार में हुआ था. इनकी माता का नाम नाजनीन बेगम था. प्लेग नाम की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु 1911 मे ही, हो गई थी.
1962-1967
3.  वी. वी. गिरिवी. वी. गिरि

  • वराहगिरी वेंकट गिरी या वी वी गिरी (10 अगस्त 1894 – 24 जून 1980) भारत के राजनेता एवं देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ब्रह्मपुर, ओड़िशा में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
1967-1969
4.  गोपाल स्वरूप पाठकगोपाल स्वरूप पाठक

  • गोपाल स्वरूप पाठक जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के सूरमा नगरी नाम से विख्यात शहर बरेली में हुआ था, गोपाल स्वरूप पाठक जी भारत के उपराष्ट्रपति पद को शुशोभित कर चुके हैं|
1969-1974
5.  बी. डी. जत्तीबी. डी. जत्ती

  • बी.डी. जत्ती 1968 में राष्ट्रीय पार्टी में आए और वह पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गर्वनर बने। पांच साल की अवधि के बाद, 1973 में इन्हें उड़ीसा का राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया। बी. डी. जत्ती 1974 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए नई दिल्ली चले गए। सन् 1979 तक वह राज्यसभा के चैयरमेन भी रहे। यह 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी रहे |
1974-1979
6.  न्यायमूर्ति मो. हिदायतुल्लान्यायमूर्ति मो. हिदायतुल्ला

  • मुहम्मद हिदायतुल्लाह, (17 दिसम्बर 1905 – 18 सितंबर 1992) भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे।ये मध्यप्रदेश के प्रथम न्यायधीश भी रहे तथा उन्होंने दो अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे। ये 1969 कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी रहे |
1979-1984
7.  आर. वेंकटरमणआर. वेंकटरमण

  • वेंकटरमण का जन्म मद्रास प्रेसीडेंसी के तंजौर जिले के राजामदम गांव में हुआ था । उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास किया । उन्हें भारत के सातवें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 1987 में, वे भारत के 8 वें राष्ट्रपति बने और 1987 से 1992 तक सेवा की।
1984-1987
8.  डॉ. शंकरदयाल शर्माडॉ. शंकरदयाल शर्मा

  • शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में ‘दाई का मौहल्ला’ में हुआ था। उस समय भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता था। शंकरदयाल शर्मा ने 1992 ई. में भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किया था।
1987-1992
9.  के. आर नारायणनके. आर नारायणन

  • केरल में जन्मे कोच्चेरी रामण नारायणन (के आर नारायण) भारत के दसवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे |
1992-1997
10.  कृष्णकांतकृष्णकांत

  • कृष्णकान्त जी का जन्म 28 फ़रवरी सन 1927 को हुआ था कृष्णकान्त भारतीय संसदीय और वैज्ञानिक समिति के सचिव थे, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चेयरमैन लालबहादुर शास्त्री थे।ये आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे तथा तमिलनाडु के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) रहे|
1997-2002
11. भैरोंसिंह शेखावतभैरोंसिंह शेखावत

  • भैरोंसिंह शेखावत का जन्म तत्कालिक जयपुर रियासत के गाँव खाचरियावास में हुआ था। राजस्थान में वर्ष1952 में विधानसभा की स्थापना हुई तो शेखावत ने भी भाग्य आजमाया और विधायक बन गए। फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा तथा सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढ़ते हुए विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति पद तक पहुँच गए।
2002-2007
12.  हामिद अंसारीहामिद अंसारी

  • अंसारी का जन्म पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये1961 में भारतीय विदेश सेवा (आई.एफ.एस.) में शामिल हुए और बगदाद, रबात, जेद्दा तथा ब्रुसेल्स में कार्य किया, भारत सरकार के नयाचार प्रमुख (चीफ़ ऑफ प्रोटोकाल) (1980-1985), राज्य सभा के पदेन सभापति आदि पद पर रहे|
2007-2017
13.  एम. वेंकैया नायडूएम. वेंकैया नायडू

  • वेंकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के चावटपलेम में एक कम्मा (किसान परिवार) में हुआ था। वे 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वे 1972 में ‘जय आन्ध्र आन्दोलन’ के दौरान पहली बार सुर्खियों में आए| ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व  1993 – सितंबर, 2000 : राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी, सचिव, भाजपा संसदीय बोर्ड, सचिव, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति, भाजपा के प्रवक्ता, 2016–2017 : सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदि पद पर रहे |
2017-2022
14.   जगदीप धनखड़जगदीप धनखड़

  • धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गाँव ‘किठाना’ में जाट के घर हुआ था। वह 1989-91 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य थे। 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया|
2022-वर्तमान

 

  • उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉ. एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे।
  • डॉ. एस. राधाकृष्णन व मोहम्मद हामिद अंसारी ने लगातार दो बार इस पद पर कार्य किया।
  • उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किये गये कार्य अवैध नहीं होते हैं।
  • राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है (अनु. -65)। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि छह महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा ।

 

नोट : जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।

उपराष्ट्रपति का वेतन –

  • देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी तय करने को लेकर साफ नियम-कानून हैं। यह ‘संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम, 1953’ के तहत तय होती है। उपराष्ट्रपति की वैसे अलग से कोई सैलरी नहीं होती है। यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। लिहाजा, सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और अन्‍य सुविधाएं दी जाती हैं। उपराष्ट्रपति को सभा पति के रूप में  हर महीने 4 लाख रुपये सैलरी मिलती है। सैलरी में रिवीजन 2018 के बजट में हुआ था।

भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति तुलनात्मक अध्ययन

तुलना का आधार राष्ट्रपति ( अनुच्छेद 52 ) उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63)
पद हेतु अर्हताएँ भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, लाभ के पद पर न हो, भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, लाभ के पद पर न हो
निर्वाचकगण संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं (विधान परिषद् नहीं) के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुच्चेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (70वाँ संविधान संशोधन 1992) संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य
चुनाव पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा
पदावधि पद धारण करने के तिथि से पाँच वर्ष (उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पाँच वर्ष बाद भी) पद ग्रहण करने से लेकर पाँच वर्ष तक (उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पाँच वर्ष बाद भी)
पदच्युत त्याग पत्र द्वारा, महाभियोग द्वारा (अनुच्छेद 61) निर्वाचन अवैध होने पर, पद ग्रहण करने की पात्रता न होने पर त्याग पत्र द्वारा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर व इसका लोकसभा द्वारा समर्थन, निर्वाचन की अवैधता पर
पुनर्निर्वाचन हो सकता है। (अनुच्छेद 57) हो सकता है।

 

परीक्षा दृष्टि प्रश्न : 

प्रश्न: राज्यसभा में बैठकों का सभापतित्व कौन करता है ? 

उत्तर: उपराष्ट्रपति

प्रश्न: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ? 

उत्तर : अप्रत्यक्ष रूप से

प्रश्न: भारत के उपराष्ट्रपति को 4,00,000 प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें यह वेतन किसके समान मिलता है?

उत्तर: संसद सदस्य के समान मिलता है |

प्रश्न: किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई ?

उत्तर: कृष्णकांत की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई

प्रश्न: किसने दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 

उत्तर: डॉ. एस. राधाकृष्णन ने

प्रश्न: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? 

उत्तर: संसद के द्वारा

प्रश्न: भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉ. एस. राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? 

उत्तर: सोवियत संघ में राजदूत थे

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