पीएम स्वनिधि योजना खबरों में क्यों?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर वित्त योजना (पीएम स्वनिधि योजना) की अवधि मार्च, 2022 से आगे बढ़ा दी गई है।
विस्तारित योजना के लिए आवंटन-
दिसंबर 2024 तक ऋण अवधि का विस्तार।
क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा ₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ‘स्वनिधि से स्मृति’ घटक का विस्तार। ‘पीएम स्वनिधि योजना’ के लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल का पता लगाने के लिए जनवरी, 2021 में ‘स्वनिधि से स्मृति’ की शुरुआत की गई थी।
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पीएम स्वनिधि योजना क्या है ?
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-द्वितीय के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर नीति (पीएम स्वनिधि योजना) की घोषणा की गई। इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया था ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए कोविड-19 लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब तक कुल 13,403 बिक्री क्षेत्रों की पहचान की गई है। दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 42 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा।
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वित्त-
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यानी यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा का प्रावधान
- नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करने के लिए और
- डिजिटल लेनदेन के लिए इनाम
महत्त्व-
यह परियोजना स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगी।
पात्रता-
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-
यह योजना केवल उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका और स्ट्रीट ट्रेडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजना को अधिसूचित किया है। हालांकि राज्य पथ विक्रेता अधिनियम वाले मेघालय के लाभार्थी भाग ले सकते हैं।
स्ट्रीट वेंडर्स-
यह योजना शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। इससे पहले यह योजना 24 मार्च, 2020 या उससे पहले बिक्री में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध थी।
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श्रोत- piv.gov